आपको बता दें कि हरियाणा CET-ग्रुप 56-57 भर्तियां लंबे समय से कोर्ट में फंसी हुई है। इसके ऊपर डेट के ऊपर डेट दी जा रही थी।
लेकिन आज कोर्ट में इस भर्ती पर जमकर बहस हुई है। दोनों पक्षों ने अपने विचारों को खुलकर और तर्कों के साथ प्रस्तुत किया है। हरियाणा का बेरोजगार युवा भी यह चाहता था कि यह भर्ती जल्द से जल्द पूरी की जाए।
इसलिए माननीय हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा कुछ केसों की सुनवाई को रोककर इस केस के ऊपर सुनवाई शुरू कर दी। यह सनी 2 से 3 घंटे तक लगातार चलती रही। युवा बेसब्री से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस फैसले का का प्रभाव ग्रुप डी की आने वाली भर्तियों की कट ऑफ पर भी पड़ने वाला है। ऐसे में आज के कोर्ट का फैसला कई युवाओं के भविष्य को तय करने वाला अहम फैसला है।
CET-ग्रुप 56-57 पर कोर्ट का फैसला-
कोर्ट के फैसले के अनुसार इनकी सुनवाई 28 फरवरी को अन्य केस जैसे सामाजिक आर्थिक-मानदंड के अंक और क्वेश्चन का रिपीट होना आदि पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।
हरियाणा ग्रुप-डी पोर्टल में सबको करना है अप्लाई?
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी के अनुसार ग्रुप डी के कलेक्शन पोर्टल पर सबको अप्लाई नहीं करना है। इसमें केवल वही उम्मीदवार लॉगिन करें, जिसकी कैटिगरी, सब कैटिगरी और gender में कोई समस्या है।
28 फरवरी का दिन युवाओं के दिलों की धड़कन बढ़ाने वाला है। लेकिन अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी मन बना चुका है कि इस दिन अंतिम फैसला आ ही जाएगा।
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इसके अलावा अगर आपको हरियाणा सेट से जुड़ी कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप बिना किसी संकोच के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
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